मेरठ में हत्याकांड के तीन दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा
मेरठ में हत्याकांड का मामला
उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की एक अदालत ने 2021 में घटित एक हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 27 मार्च 2021 को ग्राम अटौरा के निवासी राजकुमार के 18 वर्षीय बेटे अभिषेक की हत्या कर उसका शव बोरे में डालकर तालाब में फेंक दिया गया था.
पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक, अभिषेक का गांव की एक युवती अदिति के साथ प्रेम संबंध था.
घटना की रात, अभिषेक अपनी प्रेमिका के घर गया था। जब वह रात 12 बजे तक वापस नहीं आया, तो उसके परिवार ने उसकी तलाश शुरू की.
अगली सुबह, तालाब के किनारे अभिषेक का शव बोरी में मिला.
राजकुमार ने अदिति, उसके पिता अनुज कुमार और चाचा ओंमकार सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.
पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र पेश किया.
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12 राजमंगल सिंह यादव की अदालत ने बृहस्पतिवार को अनुज कुमार, ओंमकार और अदिति को दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई.