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मेरठ में पांच साल की बच्ची के बलात्कारी को 10 साल की सजा

मेरठ की एक अदालत ने 2017 में पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोपी को 10 साल की कठोर सजा सुनाई है। इस मामले में पुलिस की प्रभावी कार्रवाई और निगरानी प्रकोष्ठ की नियमित समीक्षा ने अभियोजन पक्ष की पैरवी को मजबूत किया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और सजा के पीछे की कहानी।
 

सजा का ऐलान

एक अदालत ने शुक्रवार को मेरठ में एक व्यक्ति को 2017 में एक पांच वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार करने के मामले में 10 साल की कठोर सजा सुनाई। इसके साथ ही, उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह जानकारी स्थानीय पुलिस ने साझा की।


पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि यह सजा निगरानी प्रकोष्ठ और थाना सरधना पुलिस की प्रभावी पैरवी का परिणाम है। मामले में आरोपी आसू, जो पाण्डुशिला रोड, कस्बा व थाना सरधना का निवासी है, को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो (प्रथम) अदालत ने दोषी ठहराया।


मामले की जानकारी

पीड़िता की मां ने 27 नवंबर 2017 को थाना सरधना में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने उसकी पांच वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की और पर्याप्त साक्ष्य एकत्र कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया।


निगरानी प्रकोष्ठ की भूमिका

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशन में निगरानी प्रकोष्ठ ने मुकदमे की नियमित समीक्षा की, जिससे अभियोजन पक्ष की पैरवी मजबूत हुई और आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली।