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मुंबई में उबर कैब में महिला के साथ यौन उत्पीड़न की घटना

मुंबई में एक 28 वर्षीय महिला को उबर कैब में यात्रा के दौरान यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। घटना गुरुवार रात की है, जब महिला अपने पति के साथ डिनर के बाद घर लौट रही थी। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। महिला ने शिकायत दर्ज कराई है और जांच जारी है। यह घटना सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को उजागर करती है।
 

घटना का विवरण

मुंबई से एक गंभीर घटना की सूचना मिली है, जहां एक 28 वर्षीय महिला को उबर कैब में यात्रा के दौरान यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। यह घटना गुरुवार रात को हुई, लेकिन इसकी जानकारी शनिवार को पुलिस द्वारा साझा की गई। पुलिस ने बताया कि महिला उस समय दक्षिण मुंबई से घाटकोपर अपने घर लौट रही थी। इस मामले में कैब चालक और दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।


पीड़िता की स्थिति

पुलिस के अनुसार, पीड़ित महिला का पति नौसेना में कार्यरत है और उन्हें अभी तक सरकारी आवास नहीं मिला है, जिसके कारण वह नौसेना के आवासीय परिसर में रहते हैं, जबकि महिला घाटकोपर में निवास करती हैं। समाचार स्रोतों के अनुसार, यह घटना तब हुई जब महिला के पति ने गुरुवार को एक रेस्तरां में डिनर के बाद उनके लिए उबर कैब बुक की।


यात्री के साथ हुई घटना

महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि यात्रा के लगभग 25 मिनट बाद, ड्राइवर ने अचानक दूसरा रास्ता लिया और कैब में दो अन्य पुरुषों को बिठा लिया। उनमें से एक व्यक्ति, जो उसके बगल में पिछली सीट पर बैठा था, ने उसे अनुचित तरीके से छुआ। जब महिला ने विरोध किया, तो उस व्यक्ति ने उसे धमकाना शुरू कर दिया, जबकि कैब ड्राइवर ने हस्तक्षेप करने की कोई कोशिश नहीं की।


आरोपियों का भागना

महिला ने पुलिस को बताया कि जब आरोपी व्यक्तियों ने देखा कि राजमार्ग पर पुलिस जांच कर रही है, तो दोनों पुरुष तुरंत कैब से उतर गए और भाग गए। अंततः, ड्राइवर ने महिला को उसके घर पर छोड़ दिया। जब महिला ने ड्राइवर से पूछा कि उसने दो अजनबियों को कैब में क्यों बिठाया, तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया।


शिकायत और कार्रवाई

अगली सुबह, महिला ने अपने पति को पूरी घटना बताई, जिसके बाद दंपति ने घाटकोपर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 75(1) (यौन उत्पीड़न), 351(2) (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है, और मामले की जांच जारी है।