मुंबई उच्च न्यायालय ने 2008 की हत्या के मामले में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सजा को बरकरार रखा
सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या की सजा की पुष्टि
मुंबई उच्च न्यायालय ने 2008 में पुणे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा अपनी पूर्व प्रेमिका और सहकर्मी की 'नृशंस' हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है।
न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने 26 सितंबर को दिए गए अपने निर्णय में कहा कि यह मामला एक युवती की क्रूर हत्या से संबंधित है, जो अत्यधिक घृणा, ईर्ष्या और प्रतिशोध से प्रेरित था। इस आदेश की प्रति बुधवार को जारी की गई।
अदालत ने मध्य प्रदेश के निवासी मोहिंदर मधुरेश की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने दिसंबर 2016 में सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसे हत्या का दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मधुरेश ने 20 अक्टूबर, 2008 को पुणे में अपने फ्लैट में खुशबू मिश्रा की हत्या की थी। उस समय दोनों की उम्र 22 वर्ष थी और वे नौकरी के लिए शहर आए थे।
कॉलेज के दिनों में मध्य प्रदेश में दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। पुणे आने के बाद, मतभेदों के कारण महिला ने मधुरेश से संबंध तोड़ लिया, जिससे वह नाराज हो गया और उसने खुशबू को परेशान करना और धमकाना शुरू कर दिया।