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मिजोरम सरकार ने विदेशी अंशदान विधेयक में संशोधन की मांग की

मिजोरम सरकार और राज्य की प्रमुख गिरजाघर संस्थाओं ने केंद्र सरकार को एक ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है, जिसमें प्रस्तावित विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 में बदलाव की सिफारिश की जाएगी। मुख्यमंत्री लालदुहोमा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी प्रतिभागियों ने इस विधेयक को वर्तमान स्वरूप में अस्वीकार्य बताया। जानें इस बैठक के प्रमुख बिंदुओं के बारे में।
 

मिजोरम में विदेशी अंशदान विधेयक पर चर्चा

आइजोल, 25 जुलाई - मिजोरम की सरकार और राज्य के प्रमुख गिरजाघर संस्थाओं ने शनिवार को केंद्र सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। इस ज्ञापन में प्रस्तावित विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 में आवश्यक बदलावों की सिफारिश की जाएगी। उनका मानना है कि यह कानून वर्तमान स्वरूप में स्वीकार्य नहीं है। यह निर्णय मुख्यमंत्री लालदुहोमा और मिजोरम कोहरान ह्नुआइतुते समिति (एमकेएचसी) तथा काउंसिल ऑफ चर्चेज इन मिजोरम (सीसीएम) के नेताओं के बीच मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास पर हुई बैठक में लिया गया।


बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि प्रतिभागियों ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) में प्रस्तावित संशोधनों पर गहन चर्चा की। सभी ने एकमत होकर यह कहा कि यह विधेयक अपने मौजूदा स्वरूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस बैठक में यह तय किया गया कि राज्य सरकार इस विधेयक में संशोधन की सिफारिश करते हुए एक ज्ञापन तैयार करेगी।