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मिजोरम में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में 14 साल की सजा

मिजोरम के कोलासिब जिले की एक अदालत ने मणिपुर के चुराचांदपुर निवासी को मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में 14 साल की कठोर सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने उसे 1.74 किलोग्राम हेरोइन रखने का दोषी पाया। इसके अलावा, उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अन्य आरोपियों की स्थिति के बारे में।
 

मादक पदार्थों की तस्करी का मामला

कोलासिब जिले की एक त्वरित अदालत ने मणिपुर के चुराचांदपुर के 45 वर्षीय व्यक्ति को मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में 14 साल की कठोर सजा सुनाई है। यह जानकारी शनिवार को एक अधिकारी ने दी।


अधिकारी ने बताया कि न्यायाधीश आर वनलालेना की अदालत ने शुक्रवार को चुराचांदपुर के सैकोट क्षेत्र के निवासी सेखोलेन कोंगसाई को दोषी ठहराया और 1.74 किलोग्राम हेरोइन रखने के लिए उसे 14 साल की सजा दी।


इसके साथ ही, खोंगसाई पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यदि वह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। अधिकारी ने बताया कि न्यायाधीश ने पर्याप्त सबूतों की कमी के कारण खोंगसाई के साथ गिरफ्तार किए गए तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।


21 अगस्त 2023 को कोलासिब जिला पुलिस ने खोंगसाई और तीन अन्य को मणिपुर से एक अपंजीकृत कार में हेरोइन ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। प्रारंभ में उसके पास 1.64 किलोग्राम हेरोइन पाई गई थी।