महिला कैदियों के लिए करवा चौथ मनाने की अनुमति, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की नई पहल
महिला कैदियों को करवा चौथ मनाने की अनुमति
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं के अधिकारों और सम्मान को सशक्त बनाने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है। आयोग ने बताया कि राज्य की विभिन्न जिला जेलों में बंद महिला कैदियों को 10 अक्टूबर को अपने पतियों के साथ करवा चौथ मनाने की अनुमति दी जाएगी।
आयोग ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि यह निर्णय उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा नौ के तहत लिया गया है, जो आयोग को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि महिलाएं कारावास में भी अपने भावनात्मक और पारिवारिक अधिकारों से वंचित न हों।
आयोग की अध्यक्ष बबिता सिंह चौहान ने कहा कि करवा चौथ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह प्रेम, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। यह कदम जेल के भीतर भी स्नेह और सम्मान की भावना को पुनर्जीवित करने का प्रयास है।
चौहान ने यह भी कहा कि महिलाओं के अधिकार केवल कानूनी नहीं, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक भी हैं। आयोग इन सभी पहलुओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर अनुरोध किया गया है कि वे योग्य महिला कैदियों को अपने पतियों के साथ त्यौहार मनाने की अनुमति देने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करें। यह पहल महिलाओं की गरिमा और संवेदनशीलता को बनाए रखने के आयोग के दृष्टिकोण को दर्शाती है और राज्य की महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को भी स्पष्ट करती है।