महिला की मौत: दांत दर्द की दवा के बजाय सल्फास की गोली दी गई
झाबुआ में हुई दुखद घटना
मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में एक महिला को दांत दर्द के इलाज के लिए दवा मांगने पर सल्फास की गोली दी गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। झाबुआ के पुलिस अधीक्षक पदम विलोचन शुक्ल ने बताया कि इस मामले में दुकान के मालिक को भारतीय दंड संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत गिरफ्तार किया गया है।
महिला, जिसका नाम रेखा है, ने बृहस्पतिवार शाम को थांदला गेट के पास एक मेडिकल स्टोर पर जाकर दांत दर्द के लिए दवा मांगी थी।
दुकान के विक्रेता ने उसे सल्फास की गोली दी, जिसे उसने उसी रात अपने घर पर खा लिया। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि परिवार ने शुक्रवार को पुलिस को सूचित किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सल्फास के सेवन से मौत की पुष्टि हुई है, जिसके बाद दुकान के मालिक लोकेंद्र बाबेल (52) को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने दुकान को सील कर दिया है और यह जांच की जा रही है कि दुकान में सल्फास की गोलियां क्यों रखी गई थीं। विक्रेता की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।