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महिला अभियंता का हाईकोर्ट में तबादला मामला: 10 किमी से 300 किमी दूर भेजा गया

हिमाचल प्रदेश की एक महिला सहायक अभियंता का 10 किमी दूर तबादला हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। महिला ने कोर्ट से उम्मीद की थी कि उसे मनचाही जगह पर तैनाती मिलेगी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने आदेश दिया कि महिला का तबादला 300 किमी दूर किन्नौर के रेकोंग पीओ किया जाए। जानिए इस मामले की पूरी कहानी और हाईकोर्ट के आदेश के पीछे की वजह।
 

हाईकोर्ट में महिला अभियंता का तबादला विवाद

Transfer 10 km away, reached the High Court in anger, now the judge has transferred 100 km away


हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक महिला सहायक अभियंता का तबादला 10 किलोमीटर दूर होने पर वह हाईकोर्ट पहुंच गई। उसे उम्मीद थी कि कोर्ट में उसकी याचिका स्वीकार होगी और उसे मनचाही जगह पर तैनाती मिलेगी। लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज करते हुए फटकार लगाई। कोर्ट ने निर्देश दिया कि महिला का तबादला ऐसी जगह किया जाए जहां उसने पहले कभी सेवाएं नहीं दी हों।


यह मामला मंडी जिले का है, जहां जल शक्ति विभाग की सहायक अभियंता अंजु देवी बग्गी में तैनात थीं। उनका तबादला बग्गी से 10 किमी दूर सुंदरनगर किया गया था। उनकी जगह विनय कुमार को बग्गी में तैनात किया गया। अंजु को यह तबादला स्वीकार नहीं था, इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अंजु ने कोर्ट से अनुरोध किया कि बग्गी में उनकी तैनाती को अभी दो साल ही हुए हैं, इसलिए उनका तबादला रद्द किया जाए।


हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया कि उनका तबादला अब मंडी के सुंदरनगर से लगभग 300 किमी दूर किन्नौर के रेकोंग पीओ किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि महिला अधिकारी को पहले भी अपने पसंदीदा स्थान पर तैनाती मिल चुकी है।