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महाराष्ट्र सरकार मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ मकोका में करेगी संशोधन

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार मकोका में संशोधन करने जा रही है, जिससे तस्करों को कठोर सजा दी जा सकेगी। यह संशोधन राज्य विधानमंडल के मौजूदा मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। फडणवीस ने कहा कि वर्तमान में तस्करों पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई होती है, लेकिन जमानत मिलने के कारण वे फिर से अपनी गतिविधियों में जुट जाते हैं।
 

मुख्यमंत्री का बयान

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को जानकारी दी कि राज्य सरकार मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) में आवश्यक संशोधन करने की योजना बना रही है।


उन्होंने बताया कि यह संशोधन राज्य विधानमंडल के मौजूदा मानसून सत्र के दौरान किया जाएगा।


विधान परिषद में एक प्रश्न के उत्तर में फडणवीस ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, और वर्तमान में उन पर स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए जाते हैं।


हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों को अक्सर जमानत मिल जाती है, जिससे वे फिर से अपनी अवैध गतिविधियों को शुरू कर देते हैं।


मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया, "सरकार कानून में संशोधन कर रही है ताकि इन तस्करों को मकोका के तहत गिरफ्तार किया जा सके। यह संशोधन राज्य विधानमंडल के चल रहे मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।"