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महाराष्ट्र में केतन अग्रवाल हत्या मामले में फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में केतन अग्रवाल हत्या मामले में त्वरित कार्रवाई की है। उन्होंने फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का आदेश दिया और सीनियर वकील उज्ज्वल निकम को विशेष अभियोजक नियुक्त किया। इस मामले में न्याय की मांग को लेकर परिवार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जिसमें फडणवीस ने आश्वासन दिया कि दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस घटना ने समाज में गहरी चिंता पैदा की है, जिससे यह सवाल उठता है कि शिक्षित परिवारों के बच्चों में नकारात्मक सोच क्यों पनपती है।
 

मुख्यमंत्री का त्वरित निर्णय

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को पुणे में विशाल अग्रवाल, केतन अग्रवाल के पिता, से मुलाकात के बाद लोहगढ़ किले में हुई हत्या के मामले में फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया। इसके साथ ही, उन्होंने सीनियर वकील उज्ज्वल निकम को विशेष सार्वजनिक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर बताया कि फडणवीस ने परिवार की मांगों को तुरंत स्वीकार किया और कानून एवं न्याय विभाग के सचिव को आवश्यक निर्देश दिए। निकम ने इस मामले में विशेष अभियोजक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दे दी है.


न्याय की मांग

विशाल अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से अपने बेटे के लिए न्याय की गुहार लगाई। महाराष्ट्र CMO ने आश्वासन दिया कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। फडणवीस ने परिवार को भरोसा दिलाया कि न्याय दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।


समाज पर प्रभाव

फडणवीस ने इस घटना को अत्यंत चौंकाने वाला बताया और कहा कि यह समाज को सोचने पर मजबूर करता है कि शिक्षित और अच्छे परिवारों के बच्चों में 'विनाशकारी सोच' क्यों विकसित होती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस मामले को केवल एक अपराध के रूप में न देखें, बल्कि इसे सामाजिक दृष्टिकोण से भी समझें।


हत्या की घटना का विवरण

केतन अग्रवाल, जो एक रियल एस्टेट कंपनी 'सक्सेस ग्रुप' के निदेशक और मुख्य विपणन अधिकारी थे, को 18 जून को लोनावला के पास लोहागढ़ किले की 350 फीट गहरी खाई में धक्का देकर मार दिया गया। यह घटना उनकी मंगेतर सिया गोयल के जन्मदिन से एक दिन पहले हुई। सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को 23 जून को गिरफ्तार किया गया है। उन पर हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है और वे 29 जून तक पुलिस हिरासत में रहेंगे.