मध्यप्रदेश के पूर्व IAS दंपत्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला: ईडी ने दायर की नई शिकायत
मध्यप्रदेश के IAS दंपत्ति की मुश्किलें बढ़ीं
मध्यप्रदेश के पूर्व IAS दंपत्ति, अरविंद जोशी और उनकी पत्नी टीनू जोशी, अवैध संपत्ति के मामले में गंभीर संकट में हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके खिलाफ एक नई पूरक अभियोग शिकायत पेश की है। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसमें आरोप है कि जोशी दंपत्ति ने 41.87 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जुटाई।
इस मामले की शुरुआत 2002 में भोपाल की लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज की गई शिकायत से हुई थी। ईडी ने इस शिकायत के आधार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत जांच शुरू की। जांच में यह पाया गया कि जोशी दंपत्ति ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध संपत्ति बनाई।
ईडी के भोपाल कार्यालय ने जोशी दंपत्ति के खिलाफ दूसरी पूरक अभियोग शिकायत दायर की है। आरोप है कि उन्होंने अपनी वैध आय से कई गुना अधिक संपत्ति जमा की है। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि उन्होंने अपने नाम और परिवार के सदस्यों के नाम पर करोड़ों की संपत्ति बनाई।
इससे पहले, ईडी ने अवैध रूप से अर्जित 8.60 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त करने के लिए तीन अस्थायी कुर्की आदेश जारी किए थे। इसके बाद 28 जनवरी को एक और अंतरिम कुर्की आदेश जारी किया गया, जिसमें जोशी दंपत्ति और उनके परिवार के सदस्यों की लगभग 5 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की गईं।