मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए नए अवकाश नियम 2025 की घोषणा
सरकारी कर्मचारियों के लिए नई छुट्टियों की व्यवस्था
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों की छुट्टियों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया है। ये नए नियम 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे। मध्य प्रदेश अवकाश नियम 1977 की जगह अब मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2025 लागू किया जाएगा। इस नए नियम में कुछ सकारात्मक बदलाव किए गए हैं, जबकि कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जो अनुशासनहीनता करने वाले कर्मचारियों पर नियंत्रण रखेंगे। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2025 के बारे में।
पिता बनने पर दो साल की छुट्टी
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2025 के तहत, सिंगल फादर सरकारी कर्मचारियों को दो साल की छुट्टी दी जाएगी। पहले वर्ष में उन्हें पूरा वेतन मिलेगा, जबकि दूसरे वर्ष में 80 प्रतिशत वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, नए नियमों के अनुसार, अर्जित अवकाश (EL) साल के अंत में जोड़ने के बजाय, साल की शुरुआत में 15 दिन का EL दिया जाएगा और साल के मध्य में भी 15 दिन का अवकाश जोड़ा जाएगा। नए कर्मचारियों को भी जॉइनिंग के समय आनुपातिक रूप से EL मिलेगी, जिससे उन्हें काम शुरू करने से पहले ही छुट्टी की सुरक्षा मिलेगी।
शिक्षकों के लिए विशेष प्रावधान
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2025 में शिक्षकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। पहले, शिक्षण कार्य में लगे कर्मचारियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण EL लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब उन्हें साल में 10 दिन का अर्जित अवकाश मिलेगा। जनवरी में 5 दिन और जुलाई में 5 दिन का EL उनके खाते में जुड़ जाएगा। इसके साथ ही, ड्यूटी के दौरान किसी दुर्घटना में घायल हुए कर्मचारियों को दो साल की छुट्टी दी जाएगी। पहले 180 दिनों में उन्हें पूरा वेतन मिलेगा, जबकि शेष अवधि में आधा वेतन दिया जाएगा। कर्मचारी चाहें तो इस अवधि में अपनी EL का उपयोग कर पूरा वेतन प्राप्त कर सकते हैं। यह छुट्टियां कर्मचारी के अवकाश खाते से नहीं काटी जाएंगी।