मध्य प्रदेश में दो पहिया वाहनों के लिए हेलमेट नियम लागू
मध्य प्रदेश में 6 नवंबर से दो पहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले लोगों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता है, तो वाहन चालक को जुर्माना भरना पड़ सकता है। ट्रैफिक पुलिस इस नियम के पालन के लिए विभिन्न चेकिंग स्थानों पर तैनात रहेगी। जानें इस नए नियम के बारे में और क्या जानकारी है।
Nov 5, 2025, 17:56 IST
हेलमेट पहनना होगा अनिवार्य
भोपाल। मध्य प्रदेश में दो पहिया वाहन चलाने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। 6 नवंबर से यदि आपकी बाइक या स्कूटी पर पीछे बैठने वाला व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता है, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। ADG PTRI के निर्देशों के अनुसार, गुरुवार से पूरे प्रदेश में इस नियम को लागू किया जाएगा। यदि आपके टू-व्हीलर पर 4 साल से बड़े किसी भी व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना है, तो आपका चालान काटा जाएगा।
बाइक और स्कूटर पर हेलमेट अनिवार्य
मध्य प्रदेश में 6 नवंबर से बाइक और स्कूटर पर 4 साल से बड़े पिलियन राइडर्स के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इस नियम के पालन के लिए ट्रैफिक पुलिस विभिन्न चेकिंग स्थानों पर तैनात रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान जारी किया जाएगा।