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मध्य प्रदेश में तबादलों पर रोक, चुनाव आयोग का निर्देश

मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदारों के तबादलों पर रोक लगाने का आदेश दिया है, जो कि सात फरवरी तक प्रभावी रहेगा। यह निर्णय विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के चलते लिया गया है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी दी है कि कुछ अधिकारियों के तबादले पर कोई रोक नहीं होगी। जानें इस विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के विभिन्न चरणों के बारे में।
 

मध्य प्रदेश में तबादलों पर रोक

भोपाल, 29 अक्टूबर। मध्य प्रदेश में कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदारों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है, जो कि सात फरवरी तक प्रभावी रहेगी। चुनाव आयोग ने इस संबंध में मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य (SIR) के चलते यह निर्णय लिया गया है। मंगलवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव झा और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आरपीएस जादौन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि तबादले तब तक नहीं होंगे जब तक SIR की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।

चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि एसआईआर के दौरान पुलिस अधीक्षक, आईजी और अन्य वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के साथ-साथ एसडीओपी, सीएसपी, डीएसपी स्तर के अधिकारियों का तबादला किया जा सकता है। इन अधिकारियों पर तबादले की कोई रोक नहीं होगी।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम –
मूल्यांकन/प्रशिक्षण- 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025
घर-घर गणना- 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025
प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशन- 9 दिसंबर 2025
दावे/आपत्तियों की अवधि- 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026
अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन- 7 फरवरी 2026।

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