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भोपाल में नवरात्रि के दौरान मांस, मछली और अंडों की बिक्री पर प्रतिबंध

भोपाल में नवरात्रि के दौरान मांस, मछली और अंडों की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है, जो 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लागू रहेगा। प्रशासन ने यह कदम श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करने के लिए उठाया है। वहीं, गुरुग्राम में विश्व हिंदू परिषद ने भी मांस-मछली की दुकानों को बंद करने की मांग की है। जानें इस निर्णय के पीछे के कारण और प्रशासन की प्रतिक्रिया।
 

भोपाल में नवरात्रि के दौरान बिक्री पर प्रतिबंध

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, प्रशासन ने नवरात्रि के अवसर पर मांस, मछली और अंडों की बिक्री पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया है। यह प्रतिबंध 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। अनुविभागीय मजिस्ट्रेट दिव्या पटेल ने जानकारी दी कि, "नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रही है, इसलिए इस दौरान मांस, मछली और अंडों की बिक्री पर रोक लगाई गई है।"


इसके अतिरिक्त, गुरुग्राम में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर नवरात्रि के दौरान सभी मांस-मछली की दुकानों को बंद करने की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि मंदिरों, शैक्षणिक संस्थानों और आवासीय क्षेत्रों के निकट स्थित दुकानें श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करती हैं और नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है।


विहिप के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र तंवर ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि वे "धार्मिक और जनभावनाओं का सम्मान" करें और मांस-मछली की बिक्री पर रोक लगाने के साथ-साथ स्वच्छता मानकों का पालन सुनिश्चित करें। इसके अलावा, कई दुकानों पर खाद्य सुरक्षा मानकों और स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया गया है, जिससे जन स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होता है।