भोपाल में दोपहिया सवारी के लिए हेलमेट अनिवार्य, चालान की प्रक्रिया शुरू
भोपाल में हेलमेट नियम लागू
भोपाल: राजधानी में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए, गुरुवार से दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले व्यक्तियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि पीछे बैठा व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता है, तो उसके खिलाफ चालान काटा जाएगा। बुधवार को गोविंदपुरा आईटीआई चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को इस नए नियम के बारे में जानकारी दी।
यातायात पुलिस का अभियान
शहर के विभिन्न स्थानों पर भी हेलमेट पहनने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। एडीजी पीटीआरआई के निर्देश पर यह मुहिम पूरे प्रदेश में शुरू की जा रही है। एडीजी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति जो 4 साल से बड़ा है, हेलमेट नहीं पहनता है, तो उसके खिलाफ चालान काटा जाएगा। भोपाल में 16 चेकिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे, जहां चारों जोन में 4-4 प्वाइंट होंगे। हर जोन में एक चलित टीम भी होगी, जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
चालान की ऑनलाइन प्रक्रिया
एडीजी ने यह भी बताया कि जो लोग नगद चालान जमा नहीं कर सकते, उनके लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध होगी, और चालान की रसीद पीओएस के माध्यम से प्रदान की जाएगी।