भूपेंद्र सिंह हुड्डा की याचिका मानेसर स्कैम में खारिज, सीबीआई की जांच जारी
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का निर्णय
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने मानेसर भूमि घोटाले से संबंधित हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की याचिका को अस्वीकार कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप, सीबीआई की विशेष अदालत में आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके बाद ट्रायल का आयोजन होगा। आरोप है कि हुड्डा की सरकार के दौरान लगभग 100 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया और इसे बिल्डरों को बहुत कम कीमत पर बेचा गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में इस अधिग्रहण को रद्द करते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया था। 2018 में हुड्डा के खिलाफ 34 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
हुड्डा की याचिका का विवरण
हुड्डा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत यह याचिका दायर की थी, जिसमें पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के 19 सितंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी। अदालत ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए आरोप तय करने के लिए मामले को सूचीबद्ध किया।
मामले की पृष्ठभूमि
सीबीआई ने 15 सितंबर 2015 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। आरोप है कि उस समय के मुख्यमंत्री हुड्डा और उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने मिलकर जानबूझकर अधिग्रहण प्रक्रिया को समाप्त कर दिया, जिससे किसानों और राज्य सरकार को बड़ा नुकसान हुआ, जबकि बिल्डरों को अनुचित लाभ मिला।