भारतीय रेलवे ने 200 नई ट्रेनें और ₹1780 करोड़ की वसूली की जानकारी दी
भारतीय रेलवे की नई पहल
भारतीय रेल.
भारतीय रेलवे ने बिना टिकट, अनियमित टिकट और बिना बुक किए सामान ले जाने वाले यात्रियों से ₹1780.76 करोड़ की वसूली की है। यह आंकड़ा 2024-25 के दौरान का है, जिसे सरकार ने संसद में प्रस्तुत किया। रेलवे मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, क्षेत्रीय रेलवे समय-समय पर विशेष टिकट जांच अभियान चलाते हैं, ताकि अनधिकृत यात्रियों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके।
सरकार ने बताया कि ट्रेनों में अनधिकृत यात्रा के मामले आमतौर पर भीड़भाड़ वाले समय में देखे जाते हैं। इसकी एक मुख्य वजह मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर है। इस अंतर को भरने के लिए भारतीय रेलवे त्योहारों और छुट्टियों के दौरान विशेष ट्रेन सेवाएं चलाता है, जिससे यात्रियों की अतिरिक्त जरूरतों को पूरा किया जा सके।
विशेष ट्रेन सेवाओं की संख्या
60 हजार विशेष ट्रेनें चलाई गईं
अतिरिक्त सीटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ट्रेनों में यात्रियों की संख्या को स्थायी और अस्थायी दोनों आधारों पर बढ़ाया गया है। इसी क्रम में, रेलवे नेटवर्क पर 2025-26 (नवंबर 2025 तक) के दौरान लगभग 60 हजार विशेष ट्रेनें चलाई गईं और 700 से अधिक कोचों के माध्यम से ट्रेन सेवाओं को स्थायी रूप से बढ़ाने का कार्य किया गया।
नई ट्रेन सेवाओं का विस्तार
नवंबर 2025 तक 200 से अधिक ट्रेनें
यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रेलवे ने 2025-26 (नवंबर 2025 तक) के दौरान 200 से अधिक नई ट्रेन सेवाएं शुरू की हैं। इनमें 28 वंदे भारत ट्रेनें, 26 अमृत भारत एक्सप्रेस और 2 नमो भारत रैपिड रेल शामिल हैं। इस अवधि में रेलवे ने लगभग 100 सेवाओं का विस्तार भी किया है।
लगेज नियमों की जानकारी
ट्रेन में सामान ले जाने के नियम
सरकार ने ट्रेन में सामान ले जाने के लिए कुछ विशेष नियम भी निर्धारित किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि यात्रियों को निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाने पर शुल्क देना होगा। सेकंड क्लास में यात्रा करने वाले यात्री को 35 किलो तक सामान निशुल्क ले जाने की अनुमति है, जबकि शुल्क देकर 70 किलोग्राम तक सामान ले जाया जा सकता है।
स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए 40 किलो सामान निशुल्क है, जबकि अधिकतम सीमा 80 किलो है। एसी थ्री टियर या चेयर कार में यात्रा करने वाले यात्रियों को 40 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति है, जो अधिकतम सीमा भी है।
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