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भारत सरकार ने पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी खत्म की

भारत सरकार ने अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के चलते घरेलू उद्योगों को राहत देने के लिए कई प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी समाप्त कर दी है। यह कदम सप्लाई चेन में आ रही बाधाओं को दूर करने और घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को समर्थन देने के लिए उठाया गया है। इस राहत का लाभ 30 जून, 2026 तक जारी रहेगा। जानें किन उत्पादों पर यह छूट लागू होगी।
 

भारत की नई राहत योजना

भारत सरकार ने अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन में आ रही बाधाओं को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योगों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें कई प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया गया।


सप्लाई चेन की स्थिरता सुनिश्चित करने का प्रयास

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण कच्चे माल की आपूर्ति में अनिश्चितता के मद्देनजर, यह कदम घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को समर्थन देने के लिए उठाया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा, "यह निर्णय वैश्विक सप्लाई चेन में आई रुकावटों और घरेलू उद्योगों पर बढ़ते लागत के दबाव को कम करने के लिए लिया गया है। हमारा लक्ष्य महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल इनपुट की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है।"


30 जून तक मिलेगी छूट: इन क्षेत्रों को होगा सीधा फायदा

यह राहत उपाय अस्थायी है और 30 जून, 2026 तक प्रभावी रहेगा। इससे उन सभी उद्योगों को लाभ मिलेगा जो पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक पर निर्भर हैं। मंत्रालय ने कहा, "यह कदम घरेलू उद्योग के लिए महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल इनपुट की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने, डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों पर लागत के दबाव को कम करने और देश में सप्लाई की स्थिरता को बनाए रखने के लिए एक लक्षित राहत उपाय के रूप में उठाया गया है।"


इन सामानों को मिलेगी छूट

कस्टम ड्यूटी से छूट पाने वाले सामानों में मेथनॉल, निर्जल अमोनिया, टोल्यूनि, स्टाइरीन, डाइक्लोरोमीथेन (मेथिलीन क्लोराइड), विनाइल क्लोराइड मोनोमर, पॉली ब्यूटाडाइन, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन और असंतृप्त पॉलिएस्टर रेजिन शामिल हैं।