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भारत सरकार का टेलीग्राम को पायरेसी के खिलाफ नोटिस

भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को पायरेसी से संबंधित मामलों में कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किया है। मंत्रालय ने टेलीग्राम से पायरेटेड फ़िल्मों और OTT सामग्री के खिलाफ त्वरित कदम उठाने की मांग की है। यह कदम भारत की क्रिएटर इकॉनमी और फ़िल्म उद्योग के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। मंत्रालय ने 3,142 टेलीग्राम चैनलों की पहचान की है जो अवैध सामग्री बांट रहे थे। जानें इस नोटिस के पीछे की वजह और सरकार के अन्य कदमों के बारे में।
 

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का नोटिस

भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को टेलीग्राम को पायरेसी से संबंधित मामलों पर एक नोटिस जारी किया। इस नोटिस में मंत्रालय ने टेलीग्राम से अनुरोध किया है कि वह पायरेटेड फ़िल्मों और OTT सामग्री के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करे और 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (Action Taken Report) प्रस्तुत करे। यह कदम भारत की क्रिएटर इकॉनमी, फ़िल्म उद्योग, ब्रॉडकास्टर्स, OTT प्लेटफॉर्म, प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के हितों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने टेलीग्राम को उन व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जिन्हें 'बार-बार नियम तोड़ने वाले' (repeat infringers) के रूप में पहचाना गया है; इसमें चैनल, ग्रुप, बॉट, अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटर और अन्य संबंधित संस्थाएं शामिल हैं। केंद्र सरकार का यह कदम इस बात का संकेत है कि अब प्लेटफ़ॉर्म की जिम्मेदारी तय करने की दिशा में बदलाव हो रहा है, बजाय इसके कि केवल अलग-अलग कंटेंट को हटाया जाए। इससे पहले भी, केंद्र सरकार ने पायरेटेड कंटेंट दिखाने वाले 3,000 से अधिक टेलीग्राम चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की थी। 


क्रिएटर इकॉनमी की सुरक्षा के लिए सरकार का प्रयास

भारत की क्रिएटर इकॉनमी को बचाने के लिए सरकार का कदम

यह नोटिस भारत की क्रिएटर इकॉनमी की सुरक्षा और ऑनलाइन पायरेसी से फ़िल्म उद्योग, ब्रॉडकास्टर्स, OTT प्लेटफॉर्म, प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के हितों की रक्षा के उद्देश्य से जारी किया गया है। यह कदम कई OTT प्लेटफॉर्म और सामग्री मालिकों की शिकायतों के बाद उठाया गया है, जिनमें आरोप लगाया गया था कि कॉपीराइट वाली फ़िल्में और वेब सीरीज़ बिना अनुमति के टेलीग्राम पर बड़े पैमाने पर साझा की जा रही थीं।


पाइरेटेड सामग्री बांटने वाले चैनल

पाइरेटेड फिल्में बांटने वाले 3,142 टेलीग्राम चैनल

इन शिकायतों की जांच के बाद, मंत्रालय ने 3,142 ऐसे टेलीग्राम चैनलों की पहचान की है जो कथित तौर पर पाइरेटेड फ़िल्में, वेब सीरीज़ और अन्य कॉपीराइट सामग्री बांट रहे थे। यह नोटिस सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत जारी किया गया था। इसमें टेलीग्राम को निर्देश दिया गया है कि वह नियमों का उल्लंघन करने वाले कंटेंट को हटाए और मध्यस्थ (इंटरमीडियरी) के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का पालन बेहतर तरीके से करे। सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 के तहत, ऑनलाइन मध्यस्थों के लिए यह अनिवार्य है कि वे सरकार का वैध नोटिस या अदालत का आदेश मिलने पर अवैध सामग्री को हटा दें। I&B मंत्रालय ने नोटिस में टेलीग्राम को याद दिलाया कि एक मध्यस्थ के रूप में, उसे IT अधिनियम और IT नियमों के तहत आवश्यक सावधानी बरतनी होगी। साथ ही, केंद्र ने यह स्पष्ट किया कि टेलीग्राम केवल इस बात का इंतज़ार नहीं कर सकता कि सरकार हर पायरेसी चैनल की पहचान करे।