×

भारत में पैकेट वाले खाद्य उत्पादों पर चेतावनी लेबल लगाने की प्रक्रिया में तेजी

भारत के खाद्य नियामक FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह पैकेट वाले खाद्य उत्पादों पर चेतावनी लेबल लगाने की प्रक्रिया पर काम कर रहा है। यह निर्णय HFSS खाद्य पदार्थों की बढ़ती खपत को देखते हुए लिया गया है। FSSAI ने बताया कि वह वैश्विक प्रथाओं का अध्ययन कर रहा है और उपभोक्ताओं को बेहतर जानकारी देने के लिए नए प्रारूप पर विचार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाए जा सकें।
 

खाद्य नियामक की नई पहल


नई दिल्ली: भारत के खाद्य नियामक ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह पैकेट वाले खाद्य उत्पादों पर चेतावनी लेबल के प्रारूप पर काम कर रहा है। यह निर्णय तब आया है जब इस सुधार को लागू करने का दबाव बढ़ता जा रहा है।


13 मार्च 2026 को प्रस्तुत हलफनामे में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कहा कि वह उच्च वसा, चीनी और नमक (HFSS) वाले खाद्य पदार्थों को चिन्हित करने के लिए एक तालिका या चित्रात्मक प्रारूप पर विचार कर रहा है, ताकि उपभोक्ता बेहतर निर्णय ले सकें।


प्राधिकरण ने यह भी बताया कि वह HFSS खाद्य पदार्थों के लिए मौजूदा मानदंडों की समीक्षा कर रहा है, ताकि नियमों में वैज्ञानिक एकरूपता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, HFSS से संबंधित पोषण जानकारी को पैकेट के सामने वाले लेबल पर प्रदर्शित करने पर भी विचार किया जा रहा है।


वैश्विक प्रथाओं का अध्ययन

FSSAI ने बताया कि 44 देशों में पैकेट के सामने लेबलिंग की व्यवस्था लागू की गई है, जिनमें से 16 देशों ने इसे अनिवार्य किया है। हालांकि, उसने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि किसी एक देश के मॉडल को भारत में सीधे लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां की जनसांख्यिकी और भाषाई विविधता बहुत अधिक है।


नियामक ने प्रारूप को अंतिम रूप देने से पहले और अधिक परामर्श की आवश्यकता जताई है और एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए छह सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है।


सुप्रीम कोर्ट का आदेश

यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के 10 फरवरी के आदेश के बाद आया है, जिसमें FSSAI से पैकेट वाले खाद्य उत्पादों पर चेतावनी लेबल लगाने पर विचार करने का आग्रह किया गया था। कोर्ट ने सुझाव दिया था कि ऐसे लेबल में उच्च चीनी, सोडियम या संतृप्त वसा के लिए चेतावनी शामिल होनी चाहिए।


FSSAI ने कोर्ट को सूचित किया है कि 19 मार्च को प्रस्तावित लेबल के संबंध में एक 'हितधारक परामर्श' आयोजित किया जाएगा।


HFSS के स्वास्थ्य पर प्रभाव

HFSS खाद्य पदार्थों को ऐसे खाद्य पदार्थों के रूप में परिभाषित किया गया है जो वसा, चीनी या नमक की निर्धारित सीमा से अधिक होते हैं। ये आमतौर पर ऊर्जा-सघन होते हैं और मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी बीमारियों के बढ़ते जोखिम से जुड़े होते हैं।


हालांकि, FSSAI के पास HFSS की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। ICMR-NIN के अनुसार, भारत में अस्वास्थ्यकर आहार से जुड़ी बीमारियों का 56.4 प्रतिशत हिस्सा है।


सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता

NAPi ने FSSAI को पत्र लिखकर खाद्य लेबलिंग नियमों पर एक और हितधारक परामर्श आयोजित करने की चिंताओं को व्यक्त किया है। NAPi ने कहा कि पैकेट के सामने चेतावनी लेबल की समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी की जा चुकी है।


FSSAI ने पहले कहा था कि वह 'फ्रंट-ऑफ-पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग' को अंतिम रूप देने से पहले और अधिक रिसर्च करने की योजना बना रहा है।