भारत में पैकेट वाले खाद्य उत्पादों पर चेतावनी लेबल लगाने की प्रक्रिया में तेजी
पैकेट वाले खाद्य उत्पादों पर चेतावनी लेबल
नई दिल्ली: भारत के खाद्य नियामक ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह पैकेट वाले खाद्य उत्पादों पर चेतावनी लेबल के प्रारूप पर काम कर रहा है। यह निर्णय लंबे समय से अटके सुधारों को लागू करने के दबाव के बीच लिया गया है।
13 मार्च 2026 को प्रस्तुत हलफनामे में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कहा कि वह उच्च वसा, चीनी और नमक (HFSS) वाले खाद्य पदार्थों को उजागर करने के लिए तालिका या चित्र के प्रारूप पर विचार कर रहा है, ताकि उपभोक्ता बेहतर निर्णय ले सकें।
प्राधिकरण ने यह भी बताया कि वह HFSS खाद्य पदार्थों के लिए मौजूदा मानदंडों की समीक्षा कर रहा है, ताकि नियमों में वैज्ञानिक एकरूपता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, HFSS से संबंधित पोषण जानकारी को पैकेट के सामने वाले लेबल पर प्रदर्शित करने पर भी विचार किया जा रहा है।
FSSAI ने बताया कि 44 देशों में पैकेट के सामने लेबल लगाने की व्यवस्था लागू की गई है, जिनमें से 16 देशों ने इसे अनिवार्य किया है। हालांकि, उसने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि किसी एक देश के मॉडल को भारत में सीधे लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां की जनसांख्यिकीय विविधता और भाषाई भिन्नताएं हैं।
नियामक ने प्रारूप को अंतिम रूप देने से पहले और अधिक परामर्श की आवश्यकता जताई है और एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए छह सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है।
यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के 10 फरवरी के आदेश के बाद आया है, जिसमें FSSAI से पैकेट वाले खाद्य उत्पादों पर चेतावनी लेबल लगाने का आग्रह किया गया था। कोर्ट ने सुझाव दिया था कि लेबल में उच्च चीनी, सोडियम या संतृप्त वसा के लिए चेतावनी शामिल होनी चाहिए।
FSSAI द्वारा दायर पिछले हलफनामे की समीक्षा के बाद, कोर्ट ने कहा था कि वह ‘संतुष्ट नहीं है’ और अब तक के प्रयासों से ‘कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है’।
ताज़ा हलफनामे में, FSSAI ने कोर्ट को 19 मार्च को प्रस्तावित लेबल जारी करने के संबंध में एक ‘हितधारक परामर्श’ के बारे में भी सूचित किया है।
खाद्य नियामक ने कहा कि हितधारक परामर्श के परिणामों के आधार पर, वे एक मसौदा संशोधन नियम तैयार करेंगे। इस मसौदे को फिर एक वैज्ञानिक पैनल और खाद्य प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
HFSS खाद्य पदार्थ शरीर के तृप्ति केंद्र को बाधित करते हैं।
भारत में पैकेट के सामने लेबल लगाने की मुहिम कई वर्षों से चल रही है। इसकी मुख्य वजह चिप्स, मीठे पेय, इंस्टेंट नूडल्स और पैकेटबंद स्नैक्स जैसे अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की बढ़ती खपत है।
हालांकि, भारत में खाद्य पदार्थों के लेबल पर पोषण संबंधी जानकारी आमतौर पर पैकेट के पीछे दी जाती है, जो उपभोक्ताओं को स्पष्ट चेतावनी नहीं देती। पैकेट के सामने लेबल लगाने का उद्देश्य इस कमी को दूर करना है।
HFSS के जोखिम के सबूत
ICMR-NIN के अनुसार, HFSS खाद्य पदार्थ वे होते हैं जो वसा, चीनी या नमक की निर्धारित सीमा से अधिक होते हैं। ये मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी बीमारियों के बढ़ते जोखिम से जुड़े होते हैं।
हालांकि, FSSAI के पास HFSS की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। ICMR-NIN के आहार संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत में कुल रोगों का 56.4 प्रतिशत हिस्सा अस्वास्थ्यकर आहार से जुड़ा है।
WHO इंडिया के 2023 के अध्ययन में पाया गया कि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की खुदरा बिक्री में तेजी आई है, जो बदलते आहार पैटर्न को दर्शाता है।
देरी को लेकर चिंताएं
NAPi ने FSSAI को पत्र लिखकर खाद्य लेबलिंग नियमों पर ‘एक और हितधारक परामर्श’ आयोजित करने की चिंताओं को व्यक्त किया है। NAPi ने कहा कि पैकेट के सामने चेतावनी लेबल की समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी की जा चुकी है।
अपने पिछले हलफनामे में, FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह ‘फ्रंट-ऑफ-पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग’ को अंतिम रूप देने से पहले और रिसर्च करने की योजना बना रहा है।
हालांकि, कोर्ट ने यह नोट किया कि इस तरह की लेबलिंग “अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आम” है और अधिकारियों को इस प्रस्ताव की जांच करने का निर्देश दिया है।