भारत के प्रधान न्यायाधीश ने आरक्षण में क्रीमी लेयर पर अपने विचार साझा किए
आरक्षण में क्रीमी लेयर का मुद्दा
भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने रविवार को स्पष्ट किया कि वह अनुसूचित जातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर को शामिल करने के खिलाफ हैं। उन्होंने '75 वर्षों में भारत और जीवंत भारतीय संविधान' नामक एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि एक आईएएस अधिकारी के बच्चों की स्थिति की तुलना एक गरीब खेतिहर मजदूर के बच्चों से नहीं की जा सकती।
क्रीमी लेयर की अवधारणा
न्यायमूर्ति गवई ने कहा, "मैंने यह विचार प्रस्तुत किया है कि क्रीमी लेयर की अवधारणा, जैसा कि इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ के निर्णय में उल्लेखित है, अनुसूचित जातियों पर भी लागू होनी चाहिए। हालांकि, इस विषय पर मेरे विचारों की व्यापक आलोचना हुई है।"
न्यायाधीशों की भूमिका
उन्होंने आगे कहा, "मेरा मानना है कि न्यायाधीशों से सामान्यतः अपने निर्णयों को सही ठहराने की अपेक्षा नहीं की जाती है, और मेरी सेवानिवृत्ति में लगभग एक सप्ताह बाकी है।"
महिला सशक्तीकरण और समानता
प्रधान न्यायाधीश ने यह भी उल्लेख किया कि पिछले कुछ वर्षों में देश में समानता और महिला सशक्तीकरण में वृद्धि हुई है। उन्होंने 2024 में सुझाव दिया था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए।