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भदोही में आदिवासी बच्ची के अपहरण और बलात्कार के मामले में रासुका लागू

भदोही में एक आठ वर्षीय आदिवासी बच्ची के अपहरण और बलात्कार के मामले में आरोपी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लागू किया गया है। घटना 11 जुलाई को हुई, जब बच्ची अपने दादा-दादी के साथ सो रही थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। जानें इस गंभीर मामले की पूरी जानकारी।
 

भदोही में गंभीर अपराध का मामला

भदोही जिला प्रशासन ने एक आठ वर्षीय आदिवासी लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोप में जेल में बंद एक व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लागू किया है। अधिकारियों ने इस मामले की जानकारी साझा की।


पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि आरोपी, जो जौनपुर जिले के बरसठी थाना क्षेत्र का निवासी है, का नाम राज कमल उर्फ करिया (25) है।


यह घटना सुरियावां थाना क्षेत्र के एक आदिवासी टोले में हुई, जहां बच्ची 11 जुलाई की रात अपने दादा-दादी के साथ सो रही थी। इसी दौरान आरोपी ने उसे अगवा कर लिया। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की और अगले दिन बच्ची को भदोही-जौनपुर सीमा पर कुसा नदी के किनारे पाया।


बच्ची को एक पेड़ के नीचे निर्वस्त्र और खून से लथपथ अवस्था में देखा गया, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।


इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।


आगे चलकर आरोपी की पहचान राजकमल के रूप में हुई। ज़िलाधिकारी शैलेश कुमार ने जेल में बंद राज कमल पर रासुका लगाने का आदेश दिया। अभिमन्यु मांगलिक ने पुष्टि की कि आरोपी पर रासुका लागू किया गया है।