ब्रिटिश नागरिकता के बावजूद मौलाना पर लगे गंभीर आरोप, मदरसा बोर्ड ने की कार्रवाई
मौलाना पर धोखाधड़ी का आरोप
लखनऊ के संतकबीरनगर में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने मौलाना शमशुल हुदा खान के खिलाफ धोखाधड़ी और विदेशी मुद्रा अधिनियम के उल्लंघन के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के निर्देश पर की गई है, जो एसआईटी की विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर हुई।
वेतन की रिकवरी का आदेश
मदरसा बोर्ड ने मौलाना के वेतन की रिकवरी का आदेश भी जारी किया है। इसके साथ ही, उनके दोनों मदरसों और एनजीओ का पंजीकरण भी रद्द कर दिया गया है।
एसआईटी की रिपोर्ट में खुलासे
एसआईटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि मौलाना शमशुल हुदा खान आजमगढ़ के मुबारकपुर कस्बे में स्थित मदरसा अशरफिया में शिक्षक थे, जो मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त था। उन्होंने 2013 में ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त की और इस दौरान मदरसा बोर्ड से वेतन लेते रहे। मदरसा बोर्ड ने रिकवरी के लिए आदेश जारी किया था, जिसे उच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया था।
विदेशों की यात्रा और फंड जुटाना
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि मौलाना ने पाकिस्तान और इंग्लैंड जैसे कई देशों की यात्रा की। इन देशों से उन्होंने विदेशी मुद्रा इकट्ठा की और संतकबीरनगर में मदरसा स्थापित किया। मौलाना ने विदेशी मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन करते हुए मदरसों के लिए फंड जुटाने का प्रयास किया।
पाकिस्तानी मौलानों से संबंध
एसआईटी के अनुसार, मौलाना शमशुल हुदा पाकिस्तान के कई मौलानों के संपर्क में थे और जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से भी उनके संबंध पाए गए। 30 अक्टूबर 2025 को संतकबीरनगर के कोतवाली खलीलाबाद में मामला दर्ज किया गया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने शिकायत में बताया कि शमशुल हुदा खान ने कुल्लियातुल बनात रजविया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी और रजा फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से विदेशों से फंड एकत्र किया। इंग्लैंड की नागरिकता लेने के बावजूद उन्होंने भारत में मदरसों से वेतन लिया और धर्म प्रचार के नाम पर इस्लामीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास किया।
नियमों का उल्लंघन और पंजीकरण रद्द
पत्रांक संख्या 626/अ.सं.क./मद./2025-26 में उल्लेख है कि मौलाना ने फंड कलेक्शन में कमीशन और दलाली लेकर नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा जारी रखी और वहां के संदिग्ध व्यक्तियों से संपर्क बनाए रखा। मदरसा शिक्षा परिषद की रजिस्ट्रार अंजना सिरोही ने बताया कि मौलाना शमशुल हुदा के खिलाफ जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उनकी संस्था का एनजीओ पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। हालांकि, मदरसे की मान्यता रद्द करने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सुनवाई के बाद ही मान्यता रद्द करने की अंतिम कार्रवाई की जाएगी।