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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेट्रो निर्माण स्थलों पर सुरक्षा उपायों की समीक्षा का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रो लाइन पर हाल ही में हुई एक दुर्घटना के बाद ऊँची इमारतों के निर्माण स्थलों पर सुरक्षा उपायों की समीक्षा का आदेश दिया है। इस घटना में एक ऑटोरिक्शा यात्री को लोहे की छड़ से चोट आई थी। अदालत ने सुरक्षा उपायों की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी और अब इन दिशानिर्देशों की समीक्षा की आवश्यकता बताई है। जानें इस मामले में अदालत की चिंताएँ और सुरक्षा उपायों की स्थिति।
 

बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रो लाइन पर हाल ही में हुई एक दुर्घटना के बाद ऊँची इमारतों के निर्माण स्थलों पर सुरक्षा उपायों से संबंधित याचिका को फिर से खोलने का निर्णय लिया। इस घटना में एक निर्माणाधीन पुल से गिरने वाली लोहे की छड़ एक ऑटोरिक्शा यात्री के सिर पर जा लगी थी। न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरिफ एस डॉक्टर की पीठ ने कहा कि इस घटना ने उन चिंताओं को फिर से उजागर किया है जो अदालत ने पहले भी बड़ी निर्माण परियोजनाओं के आसपास जन सुरक्षा को लेकर व्यक्त की थीं। यह याचिका मूल रूप से 2023 में लोखंडवाला रेजीडेंसी टावर्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें ऊँची इमारतों के निर्माण स्थलों पर इस्तेमाल होने वाले निलंबित क्रेनों से उत्पन्न खतरों को उठाया गया था। 


सुरक्षा उपायों की आवश्यकता

पिछले वर्ष, अदालत ने जोर देकर कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्रों में क्रेन या निर्माणाधीन स्थलों से गिरने वाली वस्तुएँ संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त नागरिकों के जीवन और स्वतंत्र आवागमन के अधिकार का उल्लंघन कर सकती हैं। अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया था कि निर्माण कार्य वास्तविक स्थल के बाहर के स्थानों पर लोगों के लिए ख़तरा न बने। पीठ ने सुरक्षा उपायों की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के अपने पहले के आदेश का हवाला दिया और कहा कि हालिया दुर्घटना के मद्देनजर इन दिशानिर्देशों की अब समीक्षा करने की आवश्यकता है।


अदालत की चिंताएँ

अदालत ने कहा कि अब हमारी चिंता यह है कि क्या ऐसे क्रेनों का उपयोग करने वाले ऊँचे निर्माणों या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए असुरक्षित ऐसे निर्माणों के संबंध में आवश्यक उचित उपायों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। अदालत की यह चिंता हाल ही में हुई उस घटना के मद्देनजर फिर से जागृत हुई है जिसमें निर्माणाधीन पुल से एक लोहे की छड़ गिर गई थी जो एक ऑटो रिक्शा यात्री के सिर में जा लगी थी। पीठ ने आगे कहा कि यदि समिति की सुरक्षा सिफारिशें महाराष्ट्र के सभी नगर निगमों और योजना प्राधिकरणों को उचित रूप से प्रसारित की गई होतीं, तो ऐसी घटनाओं के परिणाम अलग हो सकते थे।