बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के सभी दोषियों को बरी किया
मुंबई ट्रेन धमाकों का मामला
2006 में हुए मुंबई ट्रेन बम धमाकों के मामले में, जिसमें 189 लोगों की जान गई और 800 से अधिक लोग घायल हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज सभी 12 दोषियों को बरी कर दिया। पहले, 2015 में एक निचली अदालत ने इन आरोपियों को दोषी ठहराया था, जिसमें से पांच को फांसी की सजा और अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.
अदालत का निर्णय
न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की पीठ ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ अपना मामला साबित करने में पूरी तरह असफल रहा। अदालत ने यह भी कहा कि प्रमुख गवाहों की विश्वसनीयता संदिग्ध थी और पहचान परेड में कई सवाल उठाए गए थे.
गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल
अदालत ने पाया कि एक गवाह ने कई असंबंधित मामलों में गवाही दी थी, जिससे उसकी गवाही अविश्वसनीय हो गई। अन्य गवाह यह स्पष्ट नहीं कर सके कि वे वर्षों बाद आरोपी को कैसे पहचान पाए.
प्रक्रियागत खामियाँ
न्यायाधीशों ने प्रक्रियागत खामियों की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि कुछ गवाहों से पूछताछ नहीं की गई और अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि सबूत सुरक्षित थे जब तक कि वे फोरेंसिक प्रयोगशाला में नहीं पहुंचे.
अभियोजन पक्ष की विफलता
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। इस प्रकार, विशेष महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अदालत के 2015 के फैसले को रद्द कर दिया गया, जिसमें पांच लोगों को मौत की सजा और सात को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.
दोषियों की रिहाई
2015 में, निचली अदालत ने 12 लोगों को दोषी ठहराया था। अब, उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, सभी 12 दोषी रिहा हो जाएंगे.