बॉम्बे हाई कोर्ट से इमरान खान को मिली राहत, 'भारत छोड़ो' नोटिस पर रोक
इमरान खान को मिली अंतरिम राहत
अभिनेता इमरान खान को विदेश क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) द्वारा जारी 'भारत छोड़ो' नोटिस के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से अंतरिम राहत प्राप्त हुई है। उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए 2 नवंबर तक रोक लगा दी है।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक इमरान खान के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी और यह नोटिस तब तक के लिए स्थगित रहेगा।
यह मामला मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन से संबंधित है। इमरान खान, जो अमेरिकी नागरिकता और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक हैं, पर इस प्रदर्शन में भाग लेने का आरोप लगाया गया था।
अभिनेता ने इस आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी और इसे मनमाना, गैर-कानूनी और मनगढ़ंत बताया। इमरान खान के वकीलों ने अदालत में स्पष्ट किया कि वह न तो इस प्रदर्शन के आयोजक थे और न ही प्रतिभागी; वह केवल एक दर्शक के रूप में वहां उपस्थित थे।
मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर तय की। इस बीच, FRRO का देश छोड़ने वाला नोटिस होल्ड पर रहेगा, जिससे इमरान खान को कानूनी प्रक्रिया में अपना पक्ष रखने का समय मिल गया है।