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बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे को दी ज़मानत

बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे को डॉक्टरों के साथ मारपीट के मामले में ज़मानत दी है। यह निर्णय उस समय आया जब कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगाई थी। म्हात्रे को 6 जुलाई को डोंबिवली के सरकारी अस्पताल में मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इसके पीछे की घटनाएँ।
 

बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय

शनिवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने डॉक्टरों के साथ मारपीट के मामले में शिवसेना के पार्षद रमेश म्हात्रे को ज़मानत प्रदान की। यह निर्णय उस पूर्व आदेश के बाद आया है, जिसमें मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगाई गई थी, जिसके तहत म्हात्रे को ज़मानत मिली थी।


म्हात्रे को 6 जुलाई को डोंबिवली के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों और अन्य स्टाफ के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के आरोप में उसके साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट द्वारा ज़मानत मंजूर करने के एक दिन बाद, उसने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।


गिरफ्तारी का विवरण

म्हात्रे और उसके तीन सहयोगियों को 8 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी डोंबिवली के शास्त्री नगर म्युनिसिपल हॉस्पिटल में दो डॉक्टरों और अन्य स्टाफ सदस्यों पर हमले के एक दिन बाद हुई।


हमला उस समय हुआ जब एक गर्भवती महिला, जो गर्भावस्था से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही थी, को अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया गया था, क्योंकि सरकारी अस्पताल के नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (NICU) में कोई बेड उपलब्ध नहीं था। इस घटना का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मेडिकल समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया।