बॉम्बे हाई कोर्ट ने वायु प्रदूषण पर बीएमसी कमिश्नर को तलब किया
बॉम्बे हाई कोर्ट की सख्ती
बॉम्बे हाई कोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में अधिकारियों की असफलता पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव को कल (मंगलवार, 23 दिसंबर) को सुनवाई में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की पीठ ने वायु प्रदूषण से संबंधित जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान इन अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
अधिकारियों को कार्रवाई न करने पर तलब किया गया
कोर्ट ने अधिकारियों को वायु प्रदूषण पर कोई कार्रवाई न करने के लिए तलब किया है। पीठ ने कहा, 'हम बीएमसी कमिश्नर और एमपीसीबी सचिव को मंगलवार को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश देते हैं। वे पहले उपस्थित हों।' हाई कोर्ट में मुंबई में बिगड़ती एयर क्वालिटी के संबंध में एक सुओ मोटो (Suo Moto) याचिका दायर की गई है।
प्रदूषण से निपटने के उपायों पर जोर
इससे पहले, बॉम्बे हाई कोर्ट ने नागरिकों से प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार व्यवहार करने की अपील की थी और ठोस समाधान खोजने पर जोर दिया था। इस दौरान, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने शहर में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था।
वायु गुणवत्ता सूचकांक पर चिंता व्यक्त की गई
31 अक्टूबर, 2023 को अदालत ने बढ़ते प्रदूषण का स्वतः संज्ञान लिया और बिगड़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) पर चिंता जताई थी। AQI संकट से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। एक महीने बाद, हाई कोर्ट ने एक पर्यावरण विशेषज्ञ, आईआईटी के एक विशेषज्ञ और एक सेवानिवृत्त प्रधान सचिव को मिलाकर एक समिति का गठन किया। तब से, अदालत स्थिति पर नजर रख रही है और बृहन्मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित अधिकारियों को AQI को नियंत्रण में रखने के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए हैं.