बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवी मुंबई के होटल का फ़ूड लाइसेंस बहाल किया
बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवी मुंबई के 'पार्क इन बाय रैडिसन' होटल का खाद्य लाइसेंस बहाल कर दिया है। अदालत ने कहा कि केवल दो कीड़ों के आधार पर लाइसेंस निलंबित करना उचित नहीं था। न्यायालय ने होटल की सफाई और संचालन के मानकों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे होटल का लाइसेंस तुरंत बहाल करें और खाद्य व्यवसाय फिर से शुरू करने की अनुमति दें। इस मामले में खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुपालन पर भी सवाल उठाए गए हैं।
Jul 30, 2026, 14:42 IST
बॉम्बे हाई कोर्ट का फ़ैसला
बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवी मुंबई के एक चार सितारा होटल का खाद्य लाइसेंस निलंबित करने के महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि केवल दो छोटे कीड़ों के आधार पर यह कार्रवाई उचित नहीं थी। 'पार्क इन बाय रैडिसन' को राहत देते हुए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायाधीश गौतम अंखाड की पीठ ने कहा कि इस एक घटना को होटल की समग्र सफाई, रखरखाव और संचालन नियमों के अनुपालन के संदर्भ में देखना चाहिए, जिसे FDA ने 95 प्रतिशत रेटिंग दी थी। अदालत ने कहा कि हमें व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। FDA ने होटल का 'फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (FSSAI) लाइसेंस 3 जुलाई को निलंबित किया था। यह कार्रवाई होटल में अचानक निरीक्षण के एक दिन बाद की गई थी। आदेश में साफ-सफाई, स्वच्छता, खाद्य भंडारण और खाद्य प्रबंधन में "गंभीर कमियों" का उल्लेख किया गया था।
होटल की अपील
इसके बाद होटल ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि यह आदेश अत्यधिक कठोर और अनावश्यक था। FDA के अनुसार, 95 प्रतिशत अनुपालन स्कोर होने के बावजूद किचन क्षेत्र में कीड़े पाए गए, जिसके कारण होटल का लाइसेंस निलंबित किया गया। सरकारी वकील नेहा भिड़े ने अदालत से कहा कि खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के मामलों में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने तर्क किया कि चाहे एक कीड़ा हो या दस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मामले में नियमों के उल्लंघन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा आयुक्त के समक्ष अपील करने का कानूनी प्रावधान है।
अदालत की टिप्पणियाँ
हालांकि, पीठ ने यह पूछा कि क्या केवल ऐसी चूक के कारण निलंबन जैसा कठोर कदम उठाना उचित था, जबकि संस्थान ने निर्धारित नियमों का काफी हद तक पालन किया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि केवल दो कीड़ों के मिलने के कारण लाइसेंस को निलंबित रखना उचित नहीं हो सकता। हल्के-फुल्के अंदाज में, ACJ घुगे ने कहा कि पिछले हफ्ते हमारी डेस्क पर भी एक कॉकरोच था। एक मक्खी भी है। इसके बाद अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे होटल का FSSAI लाइसेंस तुरंत बहाल करें और उसे अपना खाद्य व्यवसाय फिर से शुरू करने दें। पीठ ने यह भी सवाल उठाया कि क्या खाद्य सुरक्षा के नियमों को हर जगह समान रूप से लागू किया जा रहा है। उसने FDA को निर्देश दिया कि वह सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी खाद्य संस्थानों (जिनमें मंत्रालय और उच्च न्यायालय की कैंटीन भी शामिल हैं) की जांच करे और उन जांचों की स्थिति वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ प्रस्तुत करे।