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बेंगलुरु में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकवादी मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट

बेंगलुरु में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इस मामले में एक मनोचिकित्सक भी शामिल है। जांच में यह सामने आया है कि आरोपियों ने आतंक फैलाने की साजिश रची थी, जिसका उद्देश्य भारत की सुरक्षा को खतरे में डालना था। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और क्या है आरोपियों की भूमिका।
 

बेंगलुरु में लश्कर-ए-तैयबा का मामला

बेंगलुरु में 2023 में लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित एक मामले में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इस मामले में एक मनोचिकित्सक समेत तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की है।


गुरुवार को, NIA ने बेंगलुरु की अदालत में अपनी दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की, जिसमें अनीस फातिमा, चान पाशा ए, और नागराज एस को भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और कर्नाटक जेल अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत नामित किया गया है।


स्थानीय पुलिस द्वारा जांच के बाद, यह मामला अक्टूबर 2023 में NIA को सौंपा गया था। इससे पहले, NIA ने फरार जुनैद अहमद समेत नौ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए थे।


अधिकारियों के अनुसार, यह मामला मूल रूप से बेंगलुरु सिटी पुलिस द्वारा जुलाई 2023 में दर्ज किया गया था। इसमें उन आदतन अपराधियों से हथियार, गोला-बारूद और डिजिटल उपकरणों की बरामदगी शामिल थी, जिन्होंने बेंगलुरु में आतंक फैलाने की योजना बनाई थी, जिसका उद्देश्य भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डालना था।


बयान में कहा गया है कि ये गतिविधियां लश्कर-ए-तैयबा के हितों को बढ़ावा देने के लिए की गई थीं और यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा थीं, जिसका उद्देश्य टी. नसीर को जेल से अदालत जाते समय भागने में मदद करना था। नसीर उस समय 2008 के बेंगलुरु सिलसिलेवार बम धमाकों के मामलों में विचाराधीन कैदी था।


NIA द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि आरोप पत्र में शामिल तीन आरोपियों में से एक, अनीस फातिमा, जुनैद अहमद की मां के रूप में पहचानी गई है। बयान में यह भी कहा गया है कि उसने बेंगलुरु के केंद्रीय कारागार, परप्पना अग्रहारा में टी. नसीर को रसद सहायता और धन मुहैया कराया था।