बुलंदशहर में हत्या के मामले में सात आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा
बुलंदशहर अदालत का फैसला
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में सात व्यक्तियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, प्रत्येक पर 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
हत्या की घटना का विवरण
लोक अभियोजक राजीव कुमार के अनुसार, 15 जुलाई 2022 को खुर्जा नगर के शेखपेन मोहल्ले में इदरीस (65) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इदरीस के बेटे आस मोहम्मद ने पुलिस को बताया कि उसके पिता और दो भाई इरफान व इमरान आगे चल रहे थे, जबकि वह पीछे था।
हमलावरों का हमला
आस मोहम्मद के अनुसार, रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उसके पिता पर हमला किया और गोलियां चलाईं। इदरीस घबराकर मस्जिद के अंदर भाग गए, लेकिन हमलावरों ने उन्हें वहीं गोली मारकर हत्या कर दी।
मुकदमा और सजा
मृतक के बेटे इरफान ने सरफराज, उमरुद्दीन, रियाजुद्दीन, अफसर, मुस्तकीम और आरिफ के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान मुबारक का नाम भी सामने आया। अपर जिला न्यायाधीश प्रीति श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सभी सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 51-51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।