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बुलंदशहर में सामूहिक दुष्कर्म मामले में पांच आरोपियों को दोषी ठहराया गया

बुलंदशहर की अदालत ने जुलाई 2016 में मां-बेटी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और लूटपाट के मामले में पांच आरोपियों को दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश ने इन आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाया, और सजा का ऐलान 22 दिसंबर को किया जाएगा। इस मामले में पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें से एक आरोपी की मृत्यु हो गई। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के फैसले के बारे में।
 

बुलंदशहर अदालत का फैसला

बुलंदशहर की एक अदालत ने जुलाई 2016 में एक मां और उसकी बेटी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और लूटपाट के मामले में पांच आरोपियों को दोषी पाया है। इन आरोपियों को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी।


विशेष न्यायाधीश का निर्णय

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वरुण कौशिक ने रविवार को जानकारी दी कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) ओमप्रकाश वर्मा ने शनिवार को जुबेर उर्फ सुनील, साजिद, धर्मवीर उर्फ राका, सुनील उर्फ सागर और नरेश उर्फ संदीप को दोषी ठहराया।


घटना का विवरण

कौशिक ने बताया कि 29 और 30 जुलाई की रात, एक परिवार नोएडा से शाहजहांपुर जा रहा था। रात करीब डेढ़ बजे, जब वे बुलंदशहर के दोस्तपुर गांव के पास पहुंचे, तो उनकी कार किसी भारी वस्तु से टकराई। गाड़ी रोकने पर, बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और हथियारों के बल पर पास के खेत में ले गए।


दुष्कर्म और लूटपाट

बदमाशों ने खेत में पुरुषों को रस्सी से बांधकर परिवार की एक महिला और उसकी 14 वर्षीय बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर पुरुषों के साथ मारपीट की गई और बदमाश परिवार से लूटपाट कर फरार हो गए।


आरोपपत्र और सजा

पुलिस ने इस मामले में अदालत में छह लोगों के खिलाफ आरोपपत्र पेश किया था, जिसमें से एक आरोपी सलीम की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि बाकी पांच आरोपियों को दोषी ठहराया गया है और उनकी सजा का ऐलान 22 दिसंबर को किया जाएगा।