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बिहार में शिक्षा और उद्योग के लिए नए दिशा-निर्देशों की घोषणा

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विद्यार्थियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा विभाग को कोचिंग संचालन के लिए नए दिशा-निर्देश दिए हैं। सभी कोचिंग संस्थानों को विद्यार्थियों का विवरण जिला प्रशासन को देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, औद्योगिक मंजूरियों को 30 दिनों के भीतर देने की घोषणा की गई है, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। जानें और क्या हैं ये नए नियम और उनकी महत्वता।
 

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नए निर्देश

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विद्यार्थियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा विभाग को कोचिंग संचालन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी कोचिंग संस्थानों को अपने विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को अनिवार्य रूप से प्रदान करना होगा। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात की पुष्टि की कि विद्यार्थियों के हित सर्वोच्च प्राथमिकता पर हैं।


कोचिंग संचालन के लिए नियम

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि स्कूलों और कॉलेजों के निर्धारित शिक्षण समय के दौरान कोई भी कोचिंग संस्थान संचालित नहीं होना चाहिए। यह नियम उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने अपनी नियमित शिक्षा पूरी कर ली है। शिक्षा विभाग को इस संबंध में नियमावली तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है।


औद्योगिक विकास के लिए नई पहल

सम्राट चौधरी ने मंगलवार को यह भी घोषणा की कि औद्योगिक और निवेश संबंधी सभी मंजूरियां अब 30 दिनों के भीतर प्रदान की जाएंगी। यदि संबंधित विभाग या प्राधिकरण समय सीमा के भीतर निर्णय नहीं लेते हैं, तो आवेदन को स्वीकृति मिल जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य बिहार में औद्योगिक विकास को गति देना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।


सरकार की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल और सुविधाजनक बनाया गया है। सरकार उद्योगों की स्थापना से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को पारदर्शी, समयबद्ध और निवेशक-अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।


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