बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया में राहत
बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने नागरिकों को राहत दी है। अब बिना आवश्यक दस्तावेज़ और फोटो के भी फॉर्म भरे जा सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिनके पास दस्तावेज़ नहीं हैं, उनके आवेदन पर स्थानीय जांच के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। जानें इस प्रक्रिया के बारे में और क्या हैं आवश्यक दस्तावेज़।
Jul 6, 2025, 16:43 IST
बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की नई प्रक्रिया
बिहार में मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर चल रहे विवाद के बीच, केंद्रीय चुनाव आयोग ने नागरिकों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। आयोग ने राज्य के विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर स्पष्ट किया है कि अब आवश्यक दस्तावेज़ और फोटो के बिना भी फॉर्म भरे जा सकते हैं। यह फॉर्म बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को सौंपना होगा।
आवश्यक दस्तावेज़ कौन से हैं?
चुनाव आयोग ने बताया है कि यदि आपके पास आवश्यक दस्तावेज़ हैं, तो आपका आवेदन तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन, यदि आपके पास दस्तावेज़ नहीं हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। इस स्थिति में, चुनाव अधिकारी स्थानीय जांच या अन्य सबूतों के आधार पर आपके आवेदन का निर्णय ले सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण राहत यह है कि जो लोग 1 जनवरी, 2003 तक वोटर लिस्ट में शामिल हैं, उन्हें फॉर्म के साथ कोई दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
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मामले का विवरण
वास्तव में, चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट की गहन जांच कर रहा है। इसके अंतर्गत, 1987 के बाद जन्मे लगभग 2.93 करोड़ मतदाताओं को अपनी जन्मतिथि और जन्मस्थान के साथ-साथ अपने माता-पिता की जन्मतिथि और जन्मस्थान के प्रमाणित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। इस निर्णय की कई विपक्षी पार्टियों ने आलोचना की थी, क्योंकि इसे बहुत कठिन माना गया था।
चुनाव आयोग ने पहले उन लोगों के लिए 11 विशेष दस्तावेज़ों में से कोई एक प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया था, जिनके नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं थे। इन दस्तावेज़ों में जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र और सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन भुगतान आदेश शामिल थे। हालांकि, आधार कार्ड इन दस्तावेज़ों की सूची में नहीं था। चुनाव आयोग के नए विज्ञापन के अनुसार, फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई है, और वोटर लिस्ट की अंतिम सूची 30 सितंबर को जारी की जाएगी।