बिहार में मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध का निर्णय
बिहार सरकार का नया निर्णय
बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हाल ही में घोषणा की है कि राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों, पूजा स्थलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरों और बच्चों में हिंसक व्यवहार को बढ़ावा देने की चिंता के कारण उठाया गया है। सिन्हा ने स्पष्ट किया कि यह कोई नया नियम नहीं है, बल्कि मौजूदा कानूनों का ही पालन किया जा रहा है, जो जनता और स्वास्थ्य के हित में है।
नियमों का उल्लंघन और कार्रवाई
अधिकारियों ने मंदिरों, मस्जिदों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों के पास चल रही दुकानों की निगरानी की है, और इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए सामाजिक सद्भाव को खतरे में डालने वाला बताया है। मांस और मछली पर प्रस्तावित प्रतिबंध को सभी स्थानों पर लागू किया जाएगा, और लाइसेंस धारक विक्रेताओं को भी इससे छूट नहीं मिलेगी। शहरी विकास और आवास विभाग के प्रभारी सिन्हा ने कहा कि हम व्यक्तिगत खान-पान की पसंद का सम्मान करते हैं, लेकिन सामाजिक सद्भाव बनाए रखना आवश्यक है।
अवैध दुकानों के खिलाफ कार्रवाई
कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी है। शहरी विकास और आवास विभाग ने सभी नगर निकायों को निर्देश दिए हैं कि वे बिना वैध लाइसेंस के चल रही अवैध मांस और मछली की दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। विभाग ने बताया कि कई दुकानें बिहार नगर निगम अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अस्वच्छ परिस्थितियों में चल रही हैं, जिससे स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को गंभीर खतरा हो रहा है।