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बिहार में मतदाता सूची की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग का आश्वासन

भारतीय चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा पेश किया है, जिसमें बिहार में मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया को लेकर सुरक्षा उपायों का आश्वासन दिया गया है। आयोग ने कहा है कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम बिना पूर्व सूचना और उचित सुनवाई के नहीं हटाया जाएगा। इसके साथ ही, आयोग ने यह भी बताया कि 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ ने अपने गणना फॉर्म जमा कर दिए हैं। इस हलफनामे का उद्देश्य मतदाता अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
 

चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण हलफनामा

भारतीय चुनाव आयोग (ईसी) ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि बिहार में किसी भी योग्य मतदाता का नाम 1 अगस्त को जारी की गई मतदाता सूची से बिना पूर्व सूचना, सुनवाई का अवसर और उचित आदेश के नहीं हटाया जाएगा। चुनावी प्रक्रिया के तहत बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संदर्भ में शनिवार को शीर्ष अदालत में प्रस्तुत एक नए हलफनामे में आयोग ने यह आश्वासन दिया। आयोग ने कहा कि अंतिम सूची में सभी योग्य मतदाताओं को शामिल करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, और एसआईआर के दौरान गलत तरीके से नाम हटाने से रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। यह हलफनामा उस समय आया जब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने 65 योग्य मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाने का आरोप लगाया था। 6 अगस्त को, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिस पर 13 अगस्त को सुनवाई होगी। 


मतदाता के अधिकारों की सुरक्षा

चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में स्पष्ट किया कि नीतिगत दृष्टिकोण और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए, 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम हटाने से पहले निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा: (i) संबंधित मतदाता को नाम हटाने के प्रस्ताव और उसके कारणों के बारे में पूर्व सूचना दी जाएगी, (ii) सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा, और (iii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट और तर्कसंगत आदेश पारित किया जाएगा। इन सुरक्षा उपायों को एक मजबूत दो-स्तरीय अपील तंत्र द्वारा और सुदृढ़ किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक मतदाता के पास किसी भी प्रतिकूल कार्रवाई के खिलाफ पर्याप्त सहारा हो।


मतदाता सहायता के उपाय

चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है कि कोई भी योग्य मतदाता मतदाता सूची से बाहर न रहे। आयोग ने बताया कि यदि किसी असुरक्षित मतदाता के पास वर्तमान में कोई दस्तावेज़ नहीं है, तो उसे ऐसे दस्तावेज़ प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, आयोग ने यह भी बताया कि 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ से अधिक ने अपने गणना फॉर्म जमा कर दिए हैं।