×

बिहार के मंत्री ने प्रशांत किशोर को भेजा मानहानि का नोटिस

बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में किशोर पर बेबुनियाद आरोप लगाने का आरोप लगाया गया है। चौधरी ने कहा है कि यदि किशोर अपने आरोपों का समर्थन नहीं करते हैं, तो उन्हें एक सप्ताह के भीतर माफी मांगनी होगी। अन्यथा, वह 100 करोड़ रुपये के हर्जाने के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस मामले में चौधरी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के आरोप भी शामिल हैं।
 

अशोक चौधरी का कानूनी कदम

बिहार के मंत्री और जेडी-यू के नेता अशोक चौधरी ने जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के संस्थापक प्रशांत किशोर को मानहानि का नोटिस जारी किया है। उन्होंने किशोर पर "बेबुनियाद, तुच्छ और अपमानजनक आरोप" लगाने का आरोप लगाया है। चौधरी के वकील द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि प्रशांत किशोर को अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने होंगे, या फिर उन्हें एक सप्ताह के भीतर बिना शर्त माफी मांगनी होगी, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


 


नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि किशोर ऐसा नहीं करते हैं, तो चौधरी बिहार में 100 करोड़ रुपये के हर्जाने के लिए आपराधिक और दीवानी मुकदमा दायर करेंगे। नोटिस में कहा गया है कि किशोर ने 19 सितंबर, 2025 को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में "अपमानजनक बयान" दिए। इसमें यह भी बताया गया है कि चौधरी ने तीन दशकों से अधिक समय तक जनता की सेवा की है और अपनी प्रतिबद्धता और नेतृत्व क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं।


 


नोटिस में यह भी कहा गया है कि किशोर ने चौधरी पर "भ्रष्टाचार" के आरोप लगाए थे और उन्हें "सरासर झूठ" बोलने का दोषी ठहराया था। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि चौधरी का एमवीवी न्यास के कामकाज से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा, अन्य आरोपों को भी खारिज किया गया है। नोटिस में किशोर के बयान को "भ्रामक, निराधार और निंदनीय" बताया गया है, जो चौधरी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के इरादे से दिए गए थे।


 


नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि चौधरी ने किशोर के खिलाफ पहले भी मानहानि का मामला दायर किया था, जिसमें किशोर को सक्षम अदालत द्वारा नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में यह आरोप लगाया गया है कि किशोर ने चौधरी के खिलाफ "एक प्रेरित अभियान" चलाया है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा है।