बांदा में भाभी के साथ अवैध संबंध के चलते हत्या, तीन आरोपियों को उम्रकैद
बांदा में हत्या का मामला
उत्तर प्रदेश के बांदा में एक अदालत ने एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह सजा उस व्यक्ति को दी गई है जिसने अपनी भाभी के साथ अवैध संबंधों के चलते एक गंभीर अपराध किया। आइए, इस मामले की पूरी जानकारी लेते हैं।
अवैध संबंधों का मामला
बांदा में एक हत्या के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही उन पर 89 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह हत्या इसलिए हुई क्योंकि मृतक के अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध थे। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
मामले की जांच और सुनवाई
अभियोजन पक्ष ने चार गवाहों को पेश किया, और सभी दलीलों के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराया। इस मामले में सुनवाई के दौरान कई जज बदले गए और 60 से अधिक तारीखें भी पड़ीं।
हत्या का कारण
यह मामला 2009 का है, जब नरैनी थाना क्षेत्र की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके पति की हत्या उसके परिवार के एक सदस्य ने अपने साथियों के साथ मिलकर की। पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
अदालत का फैसला
अदालत के सरकारी अधिवक्ता विमल सिंह और महेंद्र द्विवेदी ने बताया कि 2009 में एक महिला ने शिकायत की थी कि उसके जेठ ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके पति की हत्या की। मृतक का अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध था, जिसके चलते उसके चचेरे भाई ने मिलकर हत्या की।