बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ मानवता के अपराधों का मामला: फैसला कल
अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण का निर्णय
बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण सोमवार, 17 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े मामले में अपना निर्णय सुनाएगा। उन पर पिछले वर्ष ढाका में हुए घातक विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए पांच आरोप लगाए गए हैं। अभियोजकों ने अपदस्थ प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में भारत में हैं, के लिए मृत्युदंड की मांग की है। छात्रों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई के कारण उन्हें पद से हटा दिया गया और वे भारत भाग गईं।
यह ध्यान देने योग्य है कि पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल, जो अपदस्थ अवामी लीग सरकार का हिस्सा थे, और तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून पर भी न्यायाधिकरण में मुकदमा चलाया गया था। हसीना और कमाल दोनों पर उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया गया क्योंकि अदालत ने उन्हें 'भगोड़ा' घोषित कर दिया था।
संयुक्त राष्ट्र ने फरवरी में अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि पिछले साल ढाका में हुई हिंसा में लगभग 1,400 लोग मारे गए। वहीं, देश के स्वास्थ्य सलाहकार ने कहा कि 800 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 14,000 घायल हुए।
मौत की सजा की मांग
1,400 लोगों को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए
आईसीटी-बीडी के मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने हसीना के लिए मौत की सजा की मांग की है। उन्होंने कहा कि अपदस्थ प्रधानमंत्री को 1,400 लोगों की मौत की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि यह मानवीय रूप से संभव नहीं है, इसलिए हम कम से कम एक सजा की मांग करते हैं।