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बहराइच में महिला ने ससुर पर गंभीर आरोप लगाए, पति पर तीन तलाक का आरोप

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक महिला ने अपने ससुर पर बलात्कार का गंभीर आरोप लगाया है। उसने बताया कि शादी के बाद से उसे ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा था। जब उसने विरोध किया, तो उसके पति ने फोन पर उसे तीन तलाक दे दिया। पुलिस ने इस मामले में पति और अन्य पर मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह मामला समाज में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों की गंभीरता को उजागर करता है।
 

उत्तर प्रदेश के बहराइच में गंभीर मामला


उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। लखनऊ की एक महिला ने अपने ससुर पर कई बार बलात्कार करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि जब उसने इसका विरोध किया, तो ससुराल वालों ने उसकी मदद करने के बजाय उसके साथ मारपीट की। इसके बाद, विवाद बढ़ने पर उसके पति ने फोन पर उसे तीन तलाक दे दिया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर पति सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।


शादी के बाद ससुर पर गंभीर आरोप

महिला के अनुसार, उसकी शादी 2023 में हुई थी। शादी के बाद उसका पति अक्सर काम के कारण घर से बाहर रहता था। इस दौरान, उसके ससुर ने उसका फायदा उठाया और कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला का आरोप है कि ससुर उसे देशी तमंचा दिखाकर डराता था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। उसने पुलिस को बताया कि शादी के बाद से ही उसे ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन उसकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया।


विरोध करने पर मारपीट का आरोप

महिला ने बताया कि सबसे हालिया घटना 24 जनवरी को हुई थी। जब उसने विरोध किया और शोर मचाने की कोशिश की, तो उसकी सास, ननद और देवर ने उसकी मदद करने के बजाय उसके साथ मारपीट की। पीड़िता का कहना है कि ससुराल के अन्य सदस्य भी उसके साथ हो रहे अत्याचार से अवगत थे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। इसके बाद, वह अपने मायके लौट आई और पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की।


पति ने फोन पर तीन तलाक देने का आरोप

महिला का कहना है कि मायके लौटने के बाद, उसके पति ने उसे फोन पर तीन तलाक दे दिया, जिसे उसने अवैध और मानसिक प्रताड़ना का एक और रूप बताया है। वहीं, पुलिस पूछताछ में पति ने अलग दावा किया है। उसका कहना है कि उसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध में थी, जिसके कारण दोनों के बीच विवाद चल रहा था। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं और मामले की हर पहलू की जांच की जा रही है।


पांच लोगों पर केस दर्ज

रुपईडीहा थाना प्रभारी रमेश कुमार रावत ने बताया कि शिकायत के आधार पर पति, ससुर, सास, देवर और ननद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि आरोप और प्रत्यारोप दोनों सामने आए हैं, इसलिए सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने यह भी याद दिलाया कि वर्ष 2019 में तीन तलाक को अवैध घोषित किया जा चुका है और तत्काल तीन तलाक देने पर तीन साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.