बहराइच में 11 वर्षीय दलित बच्ची के दुष्कर्म मामले में दोषी को मिली आजीवन कारावास की सजा
बहराइच में दुष्कर्म का मामला
बहराइच जिले की एक अदालत ने 11 वर्षीय दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने बुधवार को इस घटना की जानकारी दी।
विशेष अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीप कांत मणि ने मंगलवार को निर्णय सुनाते हुए दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अधिकारियों के अनुसार, यह राशि पीड़िता के चिकित्सा खर्चों के लिए दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक रामनयन सिंह ने बताया कि 19 अप्रैल 2024 को कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव आराजीजोत केशव में एक मांगलिक कार्यक्रम के दौरान आरोपी कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा ने बच्ची को अपने घर बुलाया।
इस दौरान, कृष्ण मुरारी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां की शिकायत पर 22 अप्रैल 2024 को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह और अभियोजन टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 मई 2024 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।