बलिया में यौन शोषण और हत्या के मामलों में सजा सुनाई गई
बलिया की अदालत का फैसला
एक स्थानीय अदालत ने बलिया में एक छह वर्षीय लड़की के यौन शोषण के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए 25 साल की सजा सुनाई है। यह मामला साढ़े चार साल पुराना है।
अभियोजन पक्ष के अधिकारियों ने बताया कि विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार राय ने जानकारी दी कि बैरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली बच्ची को मुहम्मद राजा नामक व्यक्ति ने 25 मई 2021 की रात को बहला-फुसलाकर एक टेम्पो में ले जाकर उसके साथ छेड़खानी और यौन शोषण किया।
इस मामले में बच्ची के पिता की शिकायत पर राजा के खिलाफ बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कांत की अदालत ने बुधवार को सुनवाई के बाद आरोपी राजा को दोषी ठहराते हुए 25 साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
इसके अलावा, बलिया की एक अन्य अदालत ने संपत्ति के बंटवारे को लेकर हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत के मामले में आरोपी बहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सहतवार कस्बे में 9 जुलाई 2023 को बंटवारे को लेकर विवाद हुआ, जिसमें मोती चंद्र की मृत्यु हो गई। इस मामले में मृतक की बहू पूनम देवी की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने सभी चार आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि जिला न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने सुनवाई के बाद बहू शिव कुमारी देवी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अन्य तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।