बलिया में किशोरी के अपहरण और बलात्कार के आरोपी को 25 साल की सजा
उत्तर प्रदेश के बलिया में एक किशोरी के अपहरण और बलात्कार के मामले में आरोपी युवक को अदालत ने 25 साल की सजा सुनाई है। यह मामला तब सामने आया जब किशोरी दवा लेने के लिए बाजार गई थी। आरोपी नौशाद को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने उसे 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के फैसले के बारे में।
Aug 1, 2026, 11:01 IST
बलिया में न्यायालय का फैसला
बलिया, उत्तर प्रदेश में एक स्थानीय अदालत ने एक किशोर लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में एक युवक को दोषी ठहराते हुए उसे 25 साल की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार राय ने जानकारी दी कि यह घटना 24 अप्रैल 2024 को हुई थी, जब 15 वर्षीय लड़की दवा लेने के लिए बाजार जा रही थी। इसी दौरान नौशाद नामक युवक ने उसे अगवा कर लिया और उसके साथ बलात्कार किया।
उन्होंने बताया कि किशोरी के पिता की शिकायत पर नौशाद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
विशेष जज (पॉक्सो अधिनियम) प्रथम कांत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद शुक्रवार को आरोपी को दोषी ठहराते हुए 25 साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।