बलिया में किशोरी अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी को 25 वर्ष की सजा
विशेष अदालत का निर्णय
बलिया जिले की एक विशेष अदालत ने चार साल पुराने एक मामले में एक व्यक्ति को किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के लिए दोषी ठहराते हुए 25 वर्ष की सजा और जुर्माना लगाया है। यह जानकारी अभियोजन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को साझा की।
अभियोजन अधिकारी की जानकारी
अभियोजन अधिकारी पी. एन. स्वामी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) प्रथमकांत की अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनवाई पूरी करते हुए अजय राजभर को दोषी पाया और उसे 25 वर्ष की कारावास और 30,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
घटना का विवरण
अधिकारियों के अनुसार, पकड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को 31 अगस्त 2021 को सिकन्दरपुर थाना क्षेत्र के बनहरा गांव के निवासी अजय राजभर ने अगवा किया और उसके साथ बलात्कार किया।
मुकदमा और सजा
किशोरी के पिता की शिकायत पर अजय राजभर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र पेश किया, जिसके बाद अदालत ने सजा सुनाई।