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बजट 2025: वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स में बड़ी राहत

बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस लिमिट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की घोषणा की है। इसके अलावा, 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स में छूट का भी ऐलान किया गया है। नए टैक्स स्लैब के अनुसार, विभिन्न आय स्तरों पर टैक्स की दरें निर्धारित की गई हैं। जानें इस बजट में और क्या खास है!
 

बजट 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई घोषणाएं


बजट 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। बजट 2025-26 में, उन्होंने सीनियर सिटीजंस के लिए ब्याज पर टीडीएस लिमिट को बढ़ाने का निर्णय लिया है।


सीनियर सिटीजंस के लिए टीडीएस की सीमा अब 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।


टीडीएस कटौती की सीमा में वृद्धि


वित्त मंत्री ने कहा, "मैं टीडीएस कटौती की दरों और सीमाओं को कम करके स्रोत पर कर कटौती को सरल बनाने का प्रस्ताव करती हूं। इसके साथ ही, टैक्स डिडक्शन के लिए लिमिट को बढ़ाया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा को मौजूदा 50,000 रुपये से दोगुना करके 1,00,000 रुपये किया जाएगा।"


12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स में छूट


सैलरीड टैक्सपेयर्स को भी वित्त मंत्री ने राहत दी है। नए इनकम टैक्स नियमों के तहत, 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस घोषणा से 8 लाख रुपये से अधिक आय वाले व्यक्तियों को सालाना 30,000 रुपये से लेकर 1,10,000 रुपये तक की टैक्स बचत होगी। नए टैक्स स्लैब के अनुसार, 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।


नए स्लैब के अनुसार, 4 लाख रुपये तक 0% टैक्स, 4 से 8 लाख रुपये तक 5% टैक्स, 8 से 12 लाख रुपये तक 10% टैक्स, 12 से 16 लाख रुपये तक 15% टैक्स, 16 से 20 लाख रुपये तक 20% टैक्स, 20 से 24 लाख रुपये तक 25% टैक्स और 24 लाख रुपये से ऊपर 30% टैक्स देना होगा।


नया इनकम टैक्स कानून आने वाला है!


वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की अवधि को एक साल से बढ़ाकर चार साल करने की घोषणा की है। इसके साथ ही, अगले हफ्ते बजट सत्र में नया इनकम टैक्स बिल लाने का भी ऐलान किया गया है।