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प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जरूरी दस्तावेजों की जांच कैसे करें

प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सही दस्तावेजों की जांच करना बेहद जरूरी है। इस लेख में जानें कि किन दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए, जैसे टाइटल, एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। सही दस्तावेजों के बिना प्रॉपर्टी खरीदना जोखिम भरा हो सकता है।
 

प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आवश्यक दस्तावेज


जब आप प्रॉपर्टी में निवेश करने या जमीन खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी दस्तावेज सही और पूर्ण हों। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी खरीदार के लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कागजात की जांच करना बेहद महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि किन दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए।


टाइटल और ओनरशिप का सत्यापन

प्रॉपर्टी खरीदने से पहले विक्रेता के टाइटल और ओनरशिप का सत्यापन करना आवश्यक है। इसके साथ ही चैनल दस्तावेजों की भी जांच करें, जो यह दर्शाते हैं कि प्रॉपर्टी किससे और कैसे प्राप्त की गई है।


एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट

आप जिस प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहे हैं, उस पर कोई बकाया ऋण या टैक्स नहीं होना चाहिए। यह जानकारी एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट से प्राप्त की जा सकती है।


ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का महत्व

प्रॉपर्टी से संबंधित सभी दस्तावेज महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट विशेष रूप से आवश्यक है। यदि बिल्डर इसे प्रदान करने में आनाकानी करता है, तो खरीदार कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।


पजेशन लेटर

डिवेलपर द्वारा जारी पजेशन लेटर में प्रॉपर्टी पर कब्जे की तारीख होती है। यदि आप होम लोन ले रहे हैं, तो इस दस्तावेज की मूल प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।


मॉर्गेज की जानकारी

मॉर्गेज एक प्रकार का ऋण है जिसका उपयोग प्रॉपर्टी खरीदने या उसके रखरखाव के लिए किया जाता है। यह प्रॉपर्टी को लोन के लिए कोलैटरल के रूप में कार्य करता है।


टैक्स पेमेंट की जांच

प्रॉपर्टी खरीदते समय टैक्स पेमेंट का स्टेटस अवश्य चेक करें। टैक्स न चुकाने पर संपत्ति पर शुल्क लग सकता है, जिससे उसकी मार्केट वैल्यू प्रभावित होती है।


यूटिलिटी बिल की जांच

प्रॉपर्टी खरीदते समय यूटिलिटी बिल की जांच करना भी आवश्यक है। इसके साथ कार अलॉटमेंट लेटर की भी जांच करें।


रेसीडेंट वेलफेयर और अन्य जांच

यह सुनिश्चित करें कि प्रॉपर्टी डीलर को रेसीडेंट वेलफेयर से NOC प्राप्त है या नहीं। RERA के अनुसार, सभी प्रोजेक्ट्स को प्राधिकरण में रजिस्टर कराना आवश्यक है।