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प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास मस्जिद को खाली करने का आदेश

उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास स्थित मस्जिद को खाली करने का आदेश दिया है। मस्जिद को 24 अप्रैल तक खाली करने के लिए कहा गया है, अन्यथा 27 अप्रैल को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। मस्जिद से जुड़े लोग इस नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की योजना बना रहे हैं। जानें इस विवाद के सभी पहलुओं के बारे में।
 

प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर मस्जिद को खाली करने का नोटिस

उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज रेलवे स्टेशन के गेट नंबर एक के पास स्थित मस्जिद को लेकर एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि मस्जिद रेलवे की भूमि पर बनी हुई है। रेलवे स्टेशन के मेजर मॉडिफिकेशन के लिए मस्जिद को खाली करने का निर्देश दिया गया है ताकि इसे तोड़ा जा सके।


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रेलवे द्वारा जारी नोटिस में मस्जिद को 24 अप्रैल तक खाली करने का आदेश दिया गया है। यह नोटिस मस्जिद की कमेटी को भेजी गई है। मस्जिद से जुड़े लोगों का कहना है कि यह मस्जिद आजादी से पहले स्थापित की गई थी और यह वक्फ की संपत्ति है।


नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर मस्जिद को खाली नहीं किया गया, तो रेलवे प्रशासन 27 अप्रैल 2026 को बुलडोजर के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा। इस संबंध में नोटिस की प्रतिलिपि संबंधित विभागीय अधिकारियों और स्टेशन प्रबंधन को भी भेजी गई है ताकि समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।


मस्जिद से जुड़े लोग इस नोटिस के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की योजना बना रहे हैं। रेलवे प्रशासन के इस कदम से मस्जिद से जुड़े लोग काफी नाराज हैं और इसे वक्फ की संपत्ति पर हो रही कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं।